सरकार ने ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को ₹3000 और कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को ₹5400 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
नई शिक्षा नीति 70 के लागू होने के बाद शिक्षा विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए इस नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम “ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना” रखा गया है। इस योजना के तहत, विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने का किराया सरकार की ओर से प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें स्कूल तक पहुँचने में किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी, जिनके घर से 1 किलोमीटर के दायरे में कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है, उन्हें 1 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तय करने पर प्रति उपस्थिति दिवस ₹10 प्रदान किए जाएंगे।
वहीं, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी, जिनका घर स्कूल से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, उन्हें प्रति दिन ₹15 की राशि दी जाएगी। इसके अलावा, कक्षा 9 और 10 की बालिकाओं, जिनका घर स्कूल से 5 किलोमीटर दूर है, को ₹20 प्रतिदिन दिए जाएंगे।
इस योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्रों के उन विद्यार्थियों को मिलेगा, जिनके स्कूल उनके घर से 5 किलोमीटर या उससे अधिक दूर हैं। योजना के अंतर्गत राशि की स्वीकृति शिवरा पंचांग के कार्य दिवसों के आधार पर की जाएगी। हालांकि, जो नवी की बालिकाएं पहले से साइकिल योजना का लाभ ले रही हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा; उन्हें केवल एक ही योजना का लाभ प्राप्त होगा।
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना आवेदन प्रक्रिया Check
संस्था प्रधान विद्यार्थियों या अभिभावकों से आवेदन प्रपत्र भरवाएंगे तथा एसडीएमसी अनुमोदन करेगी। इसके बाद शाला दर्पण में प्रविष्टि कराकर प्रमाणीकरण करना होगा। पीईईओ पात्र बच्चों की राशि आहरण स्वीकृति करेंगे।