राजस्थान में गरीब परिवारों को सस्ते दर पर प्लॉट आवंटित किए जाएंगे, जिसमें प्रति वर्ग मीटर की कीमत 2 रुपए से 10 रुपए के बीच होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन प्लॉट्स के पट्टे जारी करेंगे, जिसमें प्रत्येक परिवार को 300 वर्ग गज जमीन दी जाएगी। इसके लिए आवेदन 5 सितंबर तक जमा किए जा सकते हैं।
पंचायती राज विभाग के सचिव रवि जैन ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेजकर योजना की रियायती दरों की जानकारी दी है और इस योजना को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को बहुत कम दरों पर जमीन के पट्टे दिए जाएंगे।
राज्य सरकार ने सभी गांवों में घुमंतु और अर्ध-घुमंतु आवासहीन परिवारों को 300 वर्ग गज जमीन रियायती दर पर आवंटित करने के लिए नियम बनाए हैं। इन परिवारों को केवल 2 रुपए से 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर पर जमीन मिलेगी।
इस योजना में खास बात यह है कि सरकार ने 1991 की जनगणना को आधार मानकर जमीन की रियायती दरें तय की हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार, 1000 से कम आबादी वाले गांवों में जमीन की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर होगी, जबकि 2000 की आबादी वाले गांवों में यह दर 5 रुपए और उससे अधिक आबादी वाले गांवों में 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर होगी।
आवासहीन परिवारों के लिए सभी गांवों में आबादी भूमि का चिन्हितिकरण कार्य पूरा हो चुका है। पंचायत ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट पंचायती राज विभाग को सौंप दी है। पहले 29 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन अब आवेदन की अंतिम तिथि 5 सितंबर कर दी गई है। इस योजना के तहत घुमंतु और अर्ध-घुमंतु परिवारों से आवेदन लिए जा रहे हैं, और 25 सितंबर तक ग्राम पंचायत की बैठक में जमीनों के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद 2 अक्टूबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन परिवारों को पट्टे वितरित करेंगे।