मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों की शादी में सहयोग प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार शादी के लिए लड़कियों को ₹51,000 तक की आर्थिक सहायता देती है।
अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के लिए चिंता करने या कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। योजना का मकसद लड़कियों और उनके परिवारों को वित्तीय सहयोग देकर उनकी शादी से जुड़ी आर्थिक चुनौतियों को कम करना है। यह योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना में सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
पात्रता शर्तें:
- इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों, अंत्योदय परिवारों, आस्था कार्डधारक परिवारों, आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं, विशेष योग्यजनों, पालनहार योजना के लाभार्थियों और महिला खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलता है।
- केवल राजस्थान के मूल निवासी ही इस योजना के पात्र होंगे।
- लड़कियों की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और यह योजना केवल दो कन्याओं के विवाह के लिए लागू होगी।
- परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
योजना के लाभ:
- इस योजना के तहत, राज्य सरकार उन परिवारों को आर्थिक मदद देती है जो अपनी बेटियों की शादी का खर्च नहीं उठा सकते।
- 10वीं पास लड़कियों को विवाह के समय ₹41,000 और स्नातक पास लड़कियों को ₹51,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड और जन आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- बीपीएल या अंत्योदय प्रमाण पत्र
- आस्था कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- राज्य स्तर के खिलाड़ी का प्रमाण पत्र
- विवाह पंजीकरण और जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- वर और वधु की फोटो
आवेदन प्रक्रिया:
इस योजना के लिए आवेदन एसएसओ पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।
एसएसओ पोर्टल में लॉगिन करने के बाद SJMS SMS आइकॉन पर क्लिक करें, फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लिंक पर जाएं।
आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरें और जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें। आवेदन करने के बाद ओटीपी या फिंगरप्रिंट से सत्यापन करें। फॉर्म को सबमिट करने के बाद इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
आप यह आवेदन स्वयं कर सकते हैं या नजदीकी ईमित्र केंद्र से भी करवा सकते हैं।