BEd Vs DELEd News: कोर्ट का बीएड पर बड़ा निर्णय, बीएड वाले इन प्राइमरी शिक्षकों की छिनेगी नौकरी, इस राज्य में लागू होगा नियम

BEd Vs DELEd News: बीएड डिग्री धारकों के लिए प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। बीएड डिग्री के आधार पर नियुक्त किए गए 341 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती रद्द की जाएगी। यह आदेश 11 अगस्त 2023 और उसके बाद भर्ती किए गए शिक्षकों पर लागू होगा। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने इस संदर्भ में एक आदेश जारी किया है।

BEd Vs DELEd News: कोर्ट का बीएड पर बड़ा निर्णय, बीएड वाले इन प्राइमरी शिक्षकों की छिनेगी नौकरी, इस राज्य में लागू होगा नियम
BEd Vs DELEd News: कोर्ट का बीएड पर बड़ा निर्णय, बीएड वाले इन प्राइमरी शिक्षकों की छिनेगी नौकरी, इस राज्य में लागू होगा नियम

आदेश के अनुसार, यदि किसी शिक्षक की योग्यता बीएड है और गलती से रिकॉर्ड में डीएड दर्ज हो गया है, तो उस शिक्षक की नियुक्ति भी रद्द की जाएगी। इस आदेश के तहत 25 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को सूची भी भेज दी गई है।

इससे पहले, हाईकोर्ट ने 3 मई 2024 को आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड उम्मीदवारों को ही प्राथमिक शिक्षक के रूप में मान्यता दी जाएगी। लेकिन 11 अगस्त 2023 या उसके बाद नियुक्त बीएड उम्मीदवारों की नियुक्ति को अमान्य माना जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि केवल बीटीसी, डीएलएड या डिप्लोमा धारक ही प्राइमरी कक्षाओं (पहली से पांचवीं कक्षा) में पढ़ाने के लिए पात्र होंगे। बीएड धारक अब इन कक्षाओं के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।

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पीठ ने एनसीटीई शिक्षक शिक्षा परिषद के उस गजट नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया था जिसमें बीएड डिग्री धारकों को लेवल फर्स्ट शिक्षक भर्ती के लिए योग्य करार दिया गया था।

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